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टीवी चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा खत्म, सरकार ने जारी की अधिसूचना




नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए लागू 12 मिनट प्रति घंटे की विज्ञापन अवधि सीमा को हटा दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, यह बदलाव केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन की अधिसूचना के बाद प्रभावी हो गया है।

यह सीमा वर्ष 2006 में लागू की गई थी। उस समय देश में केवल 62 टीवी चैनल थे, जबकि वर्तमान में 900 से अधिक चैनल उपलब्ध हैं। सरकार का कहना है कि पिछले दो दशकों में टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में तकनीकी और कारोबारी स्तर पर बड़े बदलाव हुए हैं।

मंत्रालय के मुताबिक, केबल टीवी के डिजिटलीकरण के बाद DTH, HITS, IPTV और डिजिटल केबल जैसे प्लेटफॉर्म भी विकसित हुए हैं। इन प्लेटफॉर्म पर दर्शकों के पास पहले की तुलना में कहीं अधिक चैनलों और सामग्री के विकल्प मौजूद हैं।

सरकार का मानना है कि टीवी उद्योग विज्ञापन पर काफी निर्भर है और डिजिटल मीडिया के मुकाबले टीवी प्रसारण क्षेत्र के लिए अलग विज्ञापन सीमा प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर सकती थी। सीमा हटाने का उद्देश्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और कारोबार में आसानी को बढ़ावा देना है।

क्या बदला?

पहले नियम के तहत किसी कार्यक्रम में एक घंटे में अधिकतम 12 मिनट का विज्ञापन प्रसारित किया जा सकता था, जिसमें 10 मिनट तक व्यावसायिक विज्ञापन और 2 मिनट तक चैनल का स्वयं का प्रचार शामिल था। अब यह निर्धारित 12 मिनट की सीमा हटा दी गई है।