Featured Posts

[Himachal][feat1]

BJP national leadership appoints Abhishek Debroy as new Tripura Pradesh president

May 28, 2026

 



The Bharatiya Janata Party (BJP) national leadership has appointed sitting MLA Abhishek Debroy as the new President of the BJP Tripura Pradesh unit with immediate effect. Debroy succeeds Rajya Sabha MP Rajib Bhattacharjee, who served as the state party president from 2022 to 2026. According to an official notification issued on May 28, 2026, by BJP National General Secretary Arun Singh, the appointment was finalized by BJP National President Nitin Nabin.




Congratulating the newly appointed chief, Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha expressed confidence that under Debroy’s dynamic leadership and organisational vision.

BJP national leadership appoints Abhishek Debroy as new Tripura Pradesh president BJP national leadership appoints Abhishek Debroy as new Tripura Pradesh president Reviewed by SBR on May 28, 2026 Rating: 5

Defence Secretary Rajesh Kumar Singh co-chairs 16th Defence Policy Dialogue with Singapore counterpart

May 28, 2026

 





Defence Secretary Rajesh Kumar Singh today co-chaired the 16th Defence Policy Dialogue with the Defence Secretary of Singapore, Mr Joseph Leong, in Singapore. In a social media post, the Ministry of Defence said that the dialogue reaffirmed the robust bilateral defence partnership between India and Singapore. During the meeting, wide-ranging discussions were also held on key areas of defence cooperation, security collaboration and avenues to further strengthen the strategic relationship between the two nations.

Defence Secretary Rajesh Kumar Singh co-chairs 16th Defence Policy Dialogue with Singapore counterpart Defence Secretary Rajesh Kumar Singh co-chairs 16th Defence Policy Dialogue with Singapore counterpart Reviewed by SBR on May 28, 2026 Rating: 5

हाईवे से अतिक्रमण हटाने के आदेश, हाईकोर्ट सख्त, अवैध पार्किंग, ढाबों और व्यावसायिक कब्जों पर होगी कार्रवाई

May 28, 2026

 


हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों को व्यावसायिक दुकानों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग पांच शिमला, ठियोग, नारकंडा, कुमारसैन, रामपुर बुशहर पर स्थित उन सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और बिलबोर्डों को हटाए, जो किसी निजी परिसर में नहीं हैं। कोर्ट ने कहा है कि व्यावसायिक संचालकों का यह कत्र्तव्य है कि वे अपने व्यवसाय के संचालन के लिए उपयुक्त स्थान खोजें और राष्ट्रीय राजमार्गो के संचालन में बाधा उत्पन्न न करें। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह उक्त मार्ग पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था, ट्रकों के लिए पार्किंग सुविधाओं का निर्माण, निगरानी, गश्त और अवैध पार्किंग, अतिक्रमण, नए ढाबों, भोजनालयों आदि पर प्रतिबंध और उन्हें हटाने जैसे मुद्दे पर उचित कार्रवाई करे। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक, शिमला को आदेश दिए हैं कि वह एसएचओ ढली के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि इस मार्ग पर नियमित गश्त हो और पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाए।


कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि वह यह सुनिश्चित करे कि पर्यटन सीजन में, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित वन और भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने वाले बस ऑपरेटरों, टैक्सी ऑपरेटरों और अन्य सभी प्रतिष्ठानों द्वारा पर्यटकों को परेशान न किया जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि पहले एक हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि ऐसे अनेकों ट्रक व टैक्सी ऑपरेटर इत्यादि राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग कर रहे हैं और यातायात में असुविधा पैदा कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि यह पुलिस अधीक्षक शिमला का यह कत्र्तव्य है कि संबंधित पुलिस कर्मी बिना किसी हस्तक्षेप के कार्रवाई सुनिश्चित करें।


चेतावनी जारी


कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो यह न्यायालय कत्र्तव्य निर्वाह में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई सहित कठोर कदम उठाएगा। कोर्ट ने शिमला स्थित उप.मंडल मजिस्ट्रेट (शहरी) और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (कानून व्यवस्था) को भी उक्त आदेश की अनुपालना को सुनिश्चित करने के आदेश दिए।

हाईवे से अतिक्रमण हटाने के आदेश, हाईकोर्ट सख्त, अवैध पार्किंग, ढाबों और व्यावसायिक कब्जों पर होगी कार्रवाई हाईवे से अतिक्रमण हटाने के आदेश, हाईकोर्ट सख्त, अवैध पार्किंग, ढाबों और व्यावसायिक कब्जों पर होगी कार्रवाई Reviewed by SBR on May 28, 2026 Rating: 5

आज 86 पंचायतों को मिलेंगे नए प्रधान

May 28, 2026

 


द्वितीय चरण में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बताया कि मतदान सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक होगा। उन्होंने कहा कि 28 मई को जिला सोलन की 86 ग्राम पंचायतों में मतदान कराया जाएगा। इन पंचायतों में कुल 1,19,744 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 61,019 पुरुष तथा 58,725 महिला मतदाता शामिल हैं।


नाव प्रक्रिया के लिए जिलेभर में 524 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बताया कि मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद 28 मई को ही वार्ड सदस्य, उपप्रधान और प्रधान पदों की मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। उन्होंने सभी मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान में बढ़-चढक़र भाग लेने की अपील की।

विकास खंड धर्मपुर: धर्मपुर की 9 ग्राम पंचायतों में 11,709 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें 5,993 पुरुष तथा 5,716 महिला मतदाता हैं। यहां कुल 57 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

विकास खंड कंडाघाट: कंडाघाट की 10 पंचायतों में 11,028 मतदाता हैं, जिनमें 5,639 पुरुष और 5,389 महिला मतदाता शामिल हैं। यहां 52 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।


विकास खंड कुनिहार: कुलिहार की 19 पंचायतों में 24,848 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 12,582 पुरुष तथा 12,266 महिला मतदाता हैं। कुनिहार में 107 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

विकास खंड नालागढ़: नालागढ़ की 26 पंचायतों में 41,689 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें 21,407 पुरुष तथा 20,282 महिला मतदाता हैं। यहां 178 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।


विकास खंड पट्टा: पट्टा की 9 पंचायतों में 13,978 मतदाता हैं, जिनमें 7,122 पुरुष तथा 6,856 महिला मतदाता शामिल हैं। पट्टा में कुल 55 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

विकास खंड सोलन: सोलन की 13 पंचायतों में 16,492 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें 8,276 पुरुष तथा 8,216 महिला मतदाता हैं। यहां 75 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।

आज 86 पंचायतों को मिलेंगे नए प्रधान आज 86 पंचायतों को मिलेंगे नए प्रधान Reviewed by SBR on May 28, 2026 Rating: 5

Centre forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons

May 27, 2026


 The Centre has constituted a high-level committee to address the challeges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today informed that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Naolekar.

 

Census Commissioner, along with former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary (Foreigners-I) in Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee.

 

Prime Minister Narendra Modi in his Independence Day speech from Red Fort last year had announced about the High-Level Committee on Demographic Change. 

 

Mr Shah said that infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change which poses a very significant challenge to the present and future of any nation.

 

He said demographic Change is a serious issue linked not only to sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. The Home Minister said, the committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shifts at the levels of religious and social communities and present a planned and time-bound solution for the same.

Centre forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons Centre forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons Reviewed by SBR on May 27, 2026 Rating: 5

हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

May 27, 2026

 


विवरण

लाभ

1. प्रत्येक मामले में 40,000 रुपये का विवाह अनुदान बेसहारा लड़की/महिला के माता-पिता/अभिभावकों को उनकी शादी के लिए स्वीकार्य होगा।

2. नारी सेवा सदन/नारी निकेतन के कैदियों के मामले में, लड़की/महिलाओं को उनकी शादी के लिए 51,₹000/- का विवाह अनुदान स्वीकार्य होगा।

पात्रता

  1. लड़की जिसके पिता जीवित नहीं हैं और जिसके अभिभावक की कुल आय ₹35,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं है (मनरेगा आय को छोड़कर)।
  2. लड़की जिसके पिता लंबे समय से बीमारी सहित शारीरिक या मानसिक विकलांगता के कारण अक्षम या बिस्तर पर हैं, और जिनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष ₹35,000/- से अधिक नहीं है (मनरेगा आय को छोड़कर)।
  3. अनाथ लड़कियों/उपेक्षित लड़कियों और महिलाओं, जिनमें नारी निकेतन के कैदी और बालिका आश्रम के पूर्व कैदी शामिल हैं, जिनके पास आय का कोई नियमित स्रोत नहीं है।
  4. परित्यक्त/तलाकशुदा महिलाएं जिनकी आय ₹35,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं है (मनरेगा आय को छोड़कर)।
  5. नैतिक खतरे में लड़कियों/महिलाओं या अनैतिक तस्करी से बचाए गए।
  6. बेसहारा महिलाओं/लड़कियों को किसी भी कानून के तहत कारावास के बाद रिहा किया जाता है।
  7. तलाकशुदा/परित्यक्त महिलाओं की बेटियाँ जिनकी वार्षिक आय ₹35,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं है (मनरेगा आय को छोड़कर)।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन
पंजीकरण (साइन-अप)
  1. उपयोगकर्ता को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगापोर्टल.
  2. पहला उपयोगकर्ता आधार और मोबाइल प्रमाणीकरण का उपयोग करके साइन-अप प्रक्रिया को पूरा करता है।

ऑनलाइन आवेदन करें (साइन-इन करें)
  1. उपयोगकर्ता को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगापोर्टल.
  2. अब उपयोगकर्ता को "आवेदन करने के लिए लॉगिन" पर क्लिक करना होगा
  3. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
  4. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  5. प्रस्तुत करें।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. आयु का प्रमाण (पुरुष और महिला)
  2. बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट
  3. आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय का प्रमाण
  4. विवाह तिथि का प्रमाण
  5. बी. पी. एल प्रमाणपत्र
  6. 

अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?

योजना के लिए आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है?

क्या वित्तीय सहायता का उपयोग विवाह के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है?

क्या एक परिवार एक से अधिक बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकता है?

क्या इस योजना के लिए आवेदन करने की कोई समय सीमा है?

स्रोत और संदर्भ

हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कन्यादान योजना Reviewed by SBR on May 27, 2026 Rating: 5
Powered by Blogger.