हिमाचल पुलिस में ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य, कागजी रजिस्टर होंगे बंद; छुट्टियों से लेकर सेवा रिकॉर्ड तक सब होगा डिजिटल
शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस मुख्यालय ने राज्य के अधीनस्थ पुलिस कार्यालयों, जिलों, बटालियनों, थानों, चौकियों और विशेष शाखाओं में ई-एचआरएमएस (Electronic Human Resource Management System) तथा ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।
पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब अधिकांश मानव संसाधन और प्रशासनिक कार्य ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किए जाएंगे। विशेष अस्थायी छूट प्राप्त कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के लिए कागजी उपस्थिति रजिस्टर बंद कर दिए गए हैं।
बिना अनुमति गैरहाजिरी और देरी का डिजिटल रिकॉर्ड
नई व्यवस्था के तहत कर्मचारी की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज होगी। बिना अनुमति अनुपस्थित रहने या ड्यूटी पर देर से पहुंचने की जानकारी डिजिटल सिस्टम में दर्ज की जाएगी। इसका असर ई-सैलरी प्रणाली के माध्यम से वेतन प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है।
वेतन जारी करने से पहले कर्मचारी की उपस्थिति और स्वीकृत छुट्टियों का रिकॉर्ड डिजिटल प्रणाली से मिलान किया जाएगा। यदि रिकॉर्ड का सत्यापन किए बिना वेतन जारी किया जाता है तो संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जा सकती है।
तबादले और कार्यभार ग्रहण भी ऑनलाइन
पुलिस विभाग में आंतरिक समायोजन, शाखाओं के बीच तैनाती और विभिन्न इकाइयों में तबादले भी ई-एचआरएमएस के डिजिटल मॉड्यूल के माध्यम से किए जाएंगे। कर्मचारी को कार्यमुक्त करने और नई जगह कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी।
इसके अलावा पुलिस कर्मियों और मंत्रालयिक कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट तथा प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट भी पोर्टल के माध्यम से तैयार और स्वीकृत की जाएंगी।
छुट्टी के लिए भी ऑनलाइन आवेदन जरूरी
नई व्यवस्था में सभी प्रकार की छुट्टियों के लिए ई-एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसमें आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश और बाल देखभाल अवकाश शामिल हैं।
छुट्टी की मंजूरी और उसका निपटारा भी डिजिटल प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑफलाइन या कागजी अवकाश आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
हालांकि जिला स्तर पर तैनात भारतीय पुलिस सेवा और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा के पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारियों के अर्जित अवकाश के मामलों को इस व्यवस्था से अलग रखा गया है। इनके अर्जित अवकाश को स्वीकृत करने का अधिकार राज्य सरकार के गृह विभाग के पास रहेगा।
पूरी सेवा पुस्तिका भी होगी डिजिटल
पुलिस कर्मचारियों की सेवा से संबंधित जानकारी को भी ई-सेवा पुस्तिका में अपडेट किया जाएगा। इसमें नियुक्ति, तबादला, पदोन्नति, शैक्षणिक योग्यता, प्रशंसा पत्र, अनुशासनात्मक कार्रवाई और वार्षिक वेतन वृद्धि जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होंगी।
आदेश के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारियों और प्रधान लिपिकों को कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से अपडेट करना होगा। प्रत्येक कर्मचारी को साल में कम से कम एक बार अपनी डिजिटल सेवा पुस्तिका का सत्यापन करना होगा। रिकॉर्ड में किसी प्रकार की गलती पाए जाने पर उसे 15 दिनों के भीतर ठीक करवाना होगा।
पुलिस प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने की कवायद
ई-एचआरएमएस और ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था लागू होने से पुलिस विभाग में कर्मचारियों की उपस्थिति, छुट्टी, वेतन, तैनाती, तबादले और सेवा रिकॉर्ड को एक ही डिजिटल प्रणाली से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। इससे कागजी रिकॉर्ड पर निर्भरता कम होने के साथ प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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