हिमाचल में बेरोजगार युवाओं को हर महीने ₹1,000 भत्ता, दिव्यांगों को ₹1,500; जानें कौन उठा सकता है लाभ
हिमाचल में बेरोजगार युवाओं को हर महीने ₹1,000 भत्ता, दिव्यांगों को ₹1,500; जानें कौन उठा सकता है लाभ
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| हिमाचल के बेरोजगार युवाओं के लिए जरूरी खबर! |
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार की Unemployment Allowance Scheme 2017 (बेरोजगारी भत्ता योजना) शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। योजना के तहत पात्र सामान्य श्रेणी के युवाओं को ₹1,000 प्रति माह, जबकि 50 प्रतिशत या उससे अधिक स्थायी दिव्यांगता वाले पात्र युवाओं को ₹1,500 प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। यह सहायता अधिकतम दो वर्षों तक दी जा सकती है।
20 से 35 वर्ष तक के युवा कर सकते हैं आवेदन
सरकारी योजना दस्तावेज के अनुसार आवेदक की आयु 20 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदक हिमाचल प्रदेश का बोनाफाइड निवासी होना चाहिए और कम से कम 10+2 या उससे अधिक शिक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय या संस्थान से पूरी की होनी चाहिए।
रोजगार कार्यालय में पंजीकरण जरूरी
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का नाम हिमाचल प्रदेश के किसी Employment Exchange (रोजगार कार्यालय) में आवेदन की तारीख से कम से कम एक वर्ष पहले से पंजीकृत होना जरूरी है। आवेदक सरकारी, सार्वजनिक उपक्रम या निजी क्षेत्र में रोजगार में नहीं होना चाहिए और स्वयं का रोजगार भी नहीं कर रहा होना चाहिए।
परिवार की आय की भी शर्त
उपलब्ध सरकारी योजना दस्तावेज के अनुसार आवेदक की पिछले वित्तीय वर्ष की सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय, जिसमें पति/पत्नी की आय भी शामिल है, ₹2 लाख से कम होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक नियमित विद्यार्थी नहीं होना चाहिए और योजना की अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करना जरूरी है।
कितनी मिलेगी आर्थिक सहायता?
लाभार्थी| बेरोजगारी भत्ता
पात्र सामान्य बेरोजगार युवा| ₹1,000 प्रति माह
50% या अधिक स्थायी दिव्यांगता वाले पात्र युवा| ₹1,500 प्रति माह
अधिकतम अवधि| 2 वर्ष
सरकार के Economic Survey 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक इस योजना के तहत 23,579 युवाओं को लाभ मिला था और ₹21.58 करोड़ वितरित किए गए थे।
आवेदन कहां करें?
पात्र युवा निर्धारित दस्तावेजों के साथ उस Employment Exchange कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं, जहां उनका नाम पंजीकृत है। सरकारी योजना दस्तावेज में आवेदन को डाक के माध्यम से या संबंधित रोजगार कार्यालय में जमा करने की व्यवस्था बताई गई है।
जरूरी दस्तावेज
आवेदन के लिए सामान्य तौर पर रोजगार पंजीकरण कार्ड, आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, हिमाचल का बोनाफाइड/डोमिसाइल प्रमाण, आधार कार्ड और निर्धारित स्व-घोषणा पत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आवेदन से पहले संबंधित रोजगार कार्यालय से वर्तमान दस्तावेज सूची की पुष्टि करना बेहतर रहेगा।
नोट: योजना की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया में बदलाव संभव हैं। आवेदन करने से पहले हिमाचल सरकार/संबंधित रोजगार कार्यालय की नवीनतम जानकारी जरूर जांचें।
आधिकारिक myScheme पोर्टल: "myScheme – Unemployment Allowance Scheme" (https://reference-url-citation.invalid/7)
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