हमीरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की कठोर सजा



हमीरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की कठोर सजा

हमीरपुर, 16 अगस्त 2026: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। सैशन जज पंकज शर्मा की अदालत ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ ₹50,000 जुर्माने की सजा दी है।

अदालत के समक्ष सामने आए मामले के अनुसार घटना 25 सितंबर 2024 की है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक नाबालिग सामान लेने के लिए दुकान गई थी। वापस लौटते समय आरोपी ने उसे स्कूटी पर लिफ्ट देने की पेशकश की और उसे एक सुनसान जंगल की ओर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

रिपोर्ट के अनुसार घटना के बाद आरोपी ने पीड़िता को धमकाया भी था और किसी को जानकारी नहीं देने के लिए कहा था।

26 गवाहों के बयान हुए

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 26 गवाहों से पूछताछ कराई। इन साक्ष्यों और मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई। मामले की पैरवी हमीरपुर के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी संदीप अग्निहोत्री ने की। 

आरोपी के खिलाफ POCSO Act के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

नाबालिग पीड़िता की पहचान गोपनीय

कानून के तहत नाबालिग पीड़िता की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा सकती। इसलिए SBR News भी पीड़िता से संबंधित किसी ऐसी जानकारी को प्रकाशित नहीं कर रहा है, जिससे उसकी पहचान उजागर हो।

यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों में कानून की गंभीरता को दर्शाता है।

स्रोत: उपलब्ध न्यायालय संबंधी मीडिया रिपोर्ट।


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