जिला एवं सत्र न्यायालय मंडी ने मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कुल्लू जिले के मनाली निवासी पेमा कुसांग को हैरोइन तस्करी का दोषी पाया है। यह मामला वर्ष 2019 का है, जब पुलिस की विशेष जांच इकाई ने एक निजी वोल्वो बस की तलाशी के दौरान आरोपी से नशीला पदार्थ बरामद किया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 नवम्बर 2019 को एसआईयू मंडी की टीम बिंद्राबनी के पास नाकाबंदी पर थी।
सुबह करीब 7.20 बजे मंडी की ओर से आ रही एक वोल्वो बस को जांच के लिए रोका गया। पुलिस टीम जब बस के अंदर तलाशी ले रही थी, तब सीट नंबर-31 पर बैठा पेमा कुसांग पुलिस को देखकर घबरा गया। उससे 20.51 ग्राम हैरोइन बरामद हुई। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि बरामद हैरोइन आरोपी के कब्जे में थी। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी) के तहत दोषी ठहराया गया है।
Mandi: वोल्वो बस में हैरोइन के साथ पकड़ा गया मनाली का युवक दोषी करार
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April 25, 2026
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