मार्च का महीना आरंभ होते ही शाम के समय शहर के माल रोड के बंद होने की समय सारिणी में बदलाव कर दिया गया है। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने सोमवार को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के तहत अब माल रोड से पुराना बस स्टैंड तक पर शाम 5.50 बजे से रात 8 बजे तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। यह आदेश आगामी 30 नवंबर तक जारी रहेंगे। हालांकि यह आदेश रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, कचरा वाहनों व कानून व्यवस्था में लगे वाहनों पर लागू नहीं होंगे। शहर के माल रोड पर प्रत्येक शाम को कुछ घंटों के लिए वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित की जाती है। यह फैसला इसलिए लिया गया था कि शहरवासी व बाहर से आने वाले लोग बेखौफ व आराम से माल रोड पर घूम सकें। दशकों पहले जब से यह आदेश लागू हुए हैं तब से शाम को माल रोड का नजारा देखने लायक होता है।
लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और यार-दोस्तों के साथ माल रोड के चक्कर लगाते हैं। इनमें बुजुर्ग, महिलाएं व बच्चे भी शामिल होते हैं। शहर के माल रोड को शहर का दिल कहा जाता है। सुबह से लेकर शाम तक माल रोड पर लोगों को आना-जाना लगा रहता है। दिनभर पैदल राहगीरों के साथ वाहनों की आवाजाही भी लगी रहती है। हालांकि लोगों की सुविधा को देखते हुए शाम के समय माल रोड को कुछ घंटों के लिए वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। सर्दी व गर्मी के मौसम में इसकी समय सारिणी अलग-अलग होती है। अभी तक सर्दियों के मौसम के चलते शाम 5.30 से रात 7.30 बजे तक माल रोड को बंद किया जा रहा था। वहीं, अब मार्च माह आरंभ होने के साथ गर्मियों के मौसम को देखते हुए समय में बदलाव किया गया है। अब माल रोड रात आठ बजे तक बंद रहेगा।
जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा ने बताया कि आमजन की सुविधा के दृष्टिगत माल रोड़ सोलन पर वाहनों की आवाजाही के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं 117, सडक़ नियमन नियम, 1999 के नियम 15 एवं 17 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 के नियम 184 तथा 196 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। आदेशों के अनुसार अब ग्रीष्मकालीन समयावधि में 2 मार्च, 2026 से 30 नवंबर, 2026 तक पुराना उपायुक्त कार्यालय से पुराना बस अड्डा तक शाम 5.30 बजे से रात 8 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। यह ओदश रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात वाहन तथा कचरा वाहनों पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।
Reviewed by SBR
on
March 03, 2026
Rating:

No comments:
Welcome TO SBR Group