Uttar Pradesh News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल में हिजाब पहनने की छात्रा की याचिका खारिज की
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली एक नाबालिग मुस्लिम छात्रा की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पर्याप्त तथ्य या धार्मिक सामग्री पेश नहीं कर सकी, जिससे यह साबित हो कि हिजाब पहनना इस्लाम की ऐसी अनिवार्य धार्मिक प्रथा है, जिसके बिना आस्था प्रभावित होती है।
मामला प्रयागराज के अत्तारसुइया स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल का है। छात्रा ने कक्षा छह से दस तक इसी स्कूल में पढ़ाई की थी और इस दौरान सिर पर स्कार्फ पहनती थी। हाईस्कूल पास करने के बाद वह कक्षा 11 में उसी स्कूल में प्रवेश चाहती थी और यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति की मांग को लेकर अपनी मां के माध्यम से हाईकोर्ट पहुंची थी।
कोर्ट ने यूनिफॉर्म को लेकर क्या कहा?
जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की पीठ ने कहा कि यदि स्कूल का ड्रेस कोड समान, निष्पक्ष, गैर-भेदभावपूर्ण और अनुशासन व संस्थागत पहचान बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है, तो उसे लागू करने का अधिकार स्कूल के पास है।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी छात्र द्वारा पहले की कक्षाओं में हिजाब पहनने पर स्कूल की ओर से आपत्ति नहीं जताई गई हो, तो इससे आगे भी हिजाब पहनने का कोई कानूनी अधिकार स्वतः पैदा नहीं हो जाता।
हिजाब को लेकर कोर्ट की टिप्पणी
पीठ ने कहा कि याचिका में हिजाब को अनिवार्य धार्मिक प्रथा बताए जाने के अलावा इसके समर्थन में पर्याप्त तथ्य या प्रामाणिक धार्मिक सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई। कोर्ट ने पहले के विभिन्न हाईकोर्ट के फैसलों का भी उल्लेख किया और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को महत्वपूर्ण न्यायिक आधार माना।
कोर्ट ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का उद्देश्य छात्रों में अनुशासन और समानता बनाए रखना, संस्थान की पहचान स्थापित करना तथा कक्षा में धार्मिक या अन्य आधार पर अंतर को कम करना है।
सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर स्थिति
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी नोट किया कि हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से अभी ऐसा अंतिम और सर्वमान्य फैसला नहीं आया है, जो पूरे मुद्दे को निर्णायक रूप से तय करता हो। इसके बावजूद पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के संबंधित फैसले को प्रभावशाली न्यायिक आधार मानते हुए अलग दृष्टिकोण अपनाने का कारण नहीं पाया।
निष्कर्ष: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा को स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। फैसले में स्कूल के समान और गैर-भेदभावपूर्ण ड्रेस कोड को संस्थागत अनुशासन का हिस्सा माना गया है।
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