नई दिल्ली | SBR NEWS
8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच चर्चाएं तेज हैं। हालिया रिपोर्ट में यह सवाल उठाया गया है कि क्या आयोग के Terms of Reference (ToR) में पहले की तरह भविष्य में बदलाव किया जा सकता है।
पेंशनर्स ने ToR में बदलाव की मांग की
भारत पेंशनर्स समाज (BPS) और All India Defence Employees' Federation (AIDEF) ने केंद्र सरकार से 8वें वेतन आयोग के ToR में बदलाव की मांग की है। उनकी प्रमुख मांग है कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन और फैमिली पेंशन में संशोधन को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए।
वर्तमान ToR में क्या है?
सरकार द्वारा मंजूर मौजूदा ToR के अनुसार आयोग वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करेगा। आयोग को देश की आर्थिक स्थिति, वित्तीय अनुशासन, विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधनों की जरूरत तथा पेंशन योजनाओं की लागत जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना है।
8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर देनी हैं।
क्या पहले ToR बदले हैं?
यही इस समय सबसे अहम सवाल है। पेंशनर संगठनों की मांग के बीच पुरानी Pay Commissions के उदाहरणों को देखा जा रहा है कि क्या जरूरत पड़ने पर उनके Terms of Reference में संशोधन किया गया था। इसी पृष्ठभूमि में 8वें Pay Commission के ToR में पेंशन से जुड़े प्रावधान जोड़ने की मांग जोर पकड़ रही है।
SBR NEWS की नजर:
8वें वेतन आयोग का असर करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ सकता है। इसलिए ToR में संभावित बदलाव और पेंशन से जुड़े प्रावधान आने वाले समय में महत्वपूर्ण मुद्दे बने रहेंगे।
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