एक ठेकेदार को सिर्फ दो काम मिलेंगे, PMGSY के चौथे चरण में ग्रामीण सडक़ों के टेंडर allotment पर सरकार का फैसला
प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के चौथे चरण के तहत एक ठेकेदार को केवल दो ही काम मिलेंगे। इससे अधिक काम के लिए लोक निर्माण विभाग को राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी। राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी होने के उपरंात पीडब्ल्यूडी के प्रदेश मुख्यालय से सभी अधिकारियों को आगामी दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए है। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के चौथे चरण के तहत ठेकेदारों को दिए जाने वाले कार्यों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत अब किसी भी एक ठेकेदार को अधिकतम केवल दो ही कार्य आबंटित किए जाएंगे। यदि किसी ठेकेदार को दो से अधिक कार्य देने की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए सरकार से विशेष अनुमति लेनी होगी और मामला मेरिट के आधार पर परखा जाएगा। पता चला है कि लोक निर्माण विभाग के सचिव की ओर से इस संबंध में प्रमुख अभियंता को आदेश जारी किए और इसके बाद इंजीनियर-इन-चीफ कार्यालय ने सभी मुख्य अभियंताओं को पत्र भेजकर इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
विभाग ने साफ किया है कि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद या प्रशासनिक समस्या न आए, इसलिए सभी अधिकारी सरकार के आदेशों का पूरी तरह पालन करें। साथ ही इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। बता दें कि हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत प्रदेश में सडक़ों के निर्माण कार्य में लगातार हो रही देरी का मामला प्रमुखता के साथ उठा था। खुद सरकार के विधायकों ने ही निर्माण कार्यों की देरी को लेकर सवाल उठाया था। सीएम सुक्खू के ऐलान के बाद लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव ने सरकार के आदेश मिलने के उपरांत इसे अमलीजामा पहना दिया है।
Reviewed by SBR
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May 18, 2026
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